
बिहार के सरप्लस शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल ब्रेक, पटना हाईकोर्ट ने दिया Status Quo का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने CWJC No. 12326/2026 में बिहार के सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में फिलहाल Status Quo बनाए रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को Counter Affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आदेश सभी सरप्लस शिक्षकों पर लागू है या केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित है।

