
बिहार के सरकारी स्कूलों में रील बनाने पर सख्ती, शिक्षकों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर शिक्षा विभाग का नया निर्देश
बिहार शिक्षा विभाग ने 4 नवंबर 2026 को जारी निर्देश में सरकारी विद्यालयों एवं कार्यालय परिसरों में बिना अनुमति रील और वीडियो बनाने पर रोक संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विशेष सरकारी एवं सामाजिक कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नियंत्रक पदाधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।








