पूर्णिया | BLive न्यूज़
पूर्णिया जिले में कार्यरत विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रधान को परिवहन भत्ता एवं आवास भत्ता भुगतान को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। यह आदेश शिक्षा विभाग, बिहार सरकार तथा वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों के आलोक में निर्गत किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को निर्धारित वेतन स्तर के अनुसार परिवहन भत्ता देय होगा। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित विद्यालयों की सूची एवं आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार कर Google Sheet के माध्यम से तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।
सरकारी निर्देशों का हवाला
पत्र में उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन स्तर के आधार पर परिवहन भत्ता दिया जाना अनिवार्य है। इसके अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है।
भागलपुर के शिक्षकों में बढ़ी उम्मीद
पूर्णिया से परिवहन भत्ता संबंधी पत्र जारी होने के बाद अब भागलपुर जिले के शिक्षकों में भी उम्मीद जगी है। शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की ओर से मांग की जा रही है कि भागलपुर जिला प्रशासन भी इसी तर्ज पर आदेश जारी करे, ताकि वहां कार्यरत शिक्षकों को भी समान लाभ मिल सके।
समान नीति लागू करने की मांग
शिक्षकों का कहना है कि जब राज्य के एक जिले में सरकारी निर्देशों के अनुसार भत्ता दिया जा सकता है, तो अन्य जिलों में भी समान रूप से इसे लागू किया जाना चाहिए। इससे शिक्षकों में व्याप्त असंतोष दूर होगा और पारदर्शिता बनी रहेगी।
अब सभी की निगाहें भागलपुर शिक्षा प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस दिशा में कब तक निर्णय लेता है।