आज आखिरी दिन: बिना ट्रेड लाइसेंस दुकान-लॉज-हॉल होंगे सील
भागलपुर नगर निगम ने व्यापारियों को 31 मार्च 2026 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण करने का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर सीलिंग और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर | BLive Desk
🔹 मुख्य खबर
भागलपुर नगर निगम ने शहर के सभी व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाना या नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। समयसीमा के बाद बिना लाइसेंस चल रहे व्यवसायों पर सीलिंग और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
⚠️ सख्ती क्यों?
नगर निगम के अनुसार शहर के 51 वार्डों में 20,000 से अधिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन इनमें से केवल करीब 3,600 (लगभग 18%) के पास ही वैध ट्रेड लाइसेंस है। बाकी अधिकांश व्यवसाय बिना लाइसेंस या नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं।
📍 आगे क्या कार्रवाई होगी?
- अप्रैल से विशेष जांच अभियान शुरू होगा
- पहले नोटिस दिया जाएगा
- 7 दिन का समय मिलेगा
- इसके बाद सीलिंग + जुर्माना लगाया जाएगा
📝 अधिकारियों का बयान
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी व्यापारियों को तय समयसीमा के भीतर लाइसेंस बनवाना जरूरी है, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी।
💻 लाइसेंस कैसे बनवाएं?
ऑनलाइन:
- https://trade.bhagalpursmartcity.co.in
- “New Trade Registration” या Renewal विकल्प चुनें
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (आधार, पता प्रमाण, फोटो आदि)
- ऑनलाइन फीस जमा करें
ऑफलाइन:
- नगर निगम कार्यालय जाकर फॉर्म भर सकते हैं
💰 फीस
- लाइसेंस वार्षिक होता है
- शुल्क लगभग ₹2,500 (व्यवसाय के प्रकार अनुसार)
📞 हेल्पलाइन
- 1800-345-6272
- nagarnigambhagalpur@gmail.com
📝 BLive Take
नगर निगम की सख्ती के बीच व्यापारियों के लिए यह अंतिम मौका है। समय रहते लाइसेंस बनवाकर कानूनी कार्रवाई से बचना ही बेहतर विकल्प है।
