प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतनमान लाभ देने संबंधी शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण आदेश जारी

बिहार शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतनमान लाभ देने संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण तिथि से नोटional लाभ तथा परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
पटना | BLive Desk
बिहार शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतनमान लाभ देने संबंधी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2015-17 एवं 2016-18 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से वेतनमान लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से Notional Benefit तथा परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
विभाग ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित SLP खारिज होने तथा पटना उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों को वैधानिक लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर ली है, उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। वहीं अयोग्य शिक्षकों से संबंधित मामलों पर न्यायालय में सुनवाई जारी रहने की बात भी कही गई है।
शिक्षा विभाग के इस आदेश से राज्य के हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
