झारखंड में सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश

झारखंड सरकार ने नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान में आ रही देरी दूर करने के लिए शपथ-पत्र के आधार पर वेतन जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमाण-पत्र सत्यापन प्रक्रिया को चार माह में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।
रांची | BLive डेस्क
झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के नवनियुक्त सहायक आचार्यों (Assistant Teachers) के लंबित वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजे गए पत्र में वेतन भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
वेतन भुगतान में हो रही थी देरी
विभागीय पत्र के अनुसार, सहायक आचार्यों की नियुक्ति के बाद विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में विलंब होने के कारण वेतन भुगतान प्रभावित हो रहा था। इससे नवनियुक्त शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
शपथ-पत्र के आधार पर मिलेगा वेतन
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन सहायक आचार्यों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन लंबित है, उनसे निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (Affidavit) प्राप्त कर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी शिक्षकों का भविष्य निधि (PF) खाता खोलने का भी निर्देश दिया गया है।
चार माह में पूरा करना होगा सत्यापन
विभाग ने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित सहायक आचार्यों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन चार माह के भीतर पूरा किया जाए।
समय सीमा के बाद हो सकती है कार्रवाई
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि किसी शिक्षक का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित सहायक आचार्य को स्वतः स्थगित (Suspended) माना जाएगा। इसलिए जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
हजारों शिक्षकों को मिलेगी राहत
शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य के हजारों नवनियुक्त सहायक आचार्यों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब जल्द वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
मुख्य बिंदु
- शपथ-पत्र के आधार पर होगा वेतन भुगतान
- सभी शिक्षकों का PF खाता खोलने का निर्देश
- चार माह में प्रमाण-पत्र सत्यापन पूरा करने का आदेश
- विलंब होने पर संबंधित शिक्षक स्वतः स्थगित माने जाएंगे
- नवनियुक्त सहायक आचार्यों को मिलेगी बड़ी राहत
