बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली में संशोधन, राज्यपाल सचिवालय ने जारी की नई अधिसूचना

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली, 2026 में संशोधन कर दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार नई नियमावली 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है, जिसमें नियमित और संविदा दोनों प्रकार की नियुक्तियों के प्रावधान शामिल हैं।
पटना | BLive डेस्क
बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने बिहार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली, 2026 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। नई नियमावली 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है।
नई नियमावली पर लगी राज्यपाल की मुहर
जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत गठित समिति की अनुशंसाओं और विभिन्न कुलपतियों एवं बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद की राय पर विचार करने के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति ने नई नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है।
संविदा नियुक्तियों को भी किया गया शामिल
नई नियमावली में नियमित नियुक्तियों के साथ-साथ संविदा (Contractual) आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
आज से लागू हुए नए प्रावधान
राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित नियमावली 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार के संबंधित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया अब इसी नई नियमावली के अनुसार संचालित की जाएगी।
उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह संशोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
