भागलपुर में लोक शिकायत मामलों की सुनवाई, जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश

भागलपुर में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। भूमि विवाद, अतिक्रमण, सड़क-नाला निर्माण, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी लाभ समेत विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भागलपुर | BLive डेस्क
भागलपुर में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई।
सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की क्रमवार समीक्षा की गई। अपीलकर्ताओं और संबंधित लोक प्राधिकारों का पक्ष सुनने के बाद जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
सुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण हटाने, सड़क एवं नाला निर्माण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, राशन कार्ड, भू-लगान रसीद, आंगनबाड़ी लाभ तथा प्राथमिकी दर्ज कराने सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों पर विचार किया गया।
जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और आवश्यक प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही शिकायतों का निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप करने को कहा गया।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Source: Bhagalpur District Administration
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