भागलपुर-बांका में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर बड़ा आदेश, शिक्षक विहीन व एकल शिक्षकीय विद्यालयों को छोड़कर अन्य प्रतिनियुक्तियां रद्द

भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। समीक्षा में नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद संबंधित शिक्षकों को मूल विद्यालय में योगदान करना होगा और सितंबर 2026 का वेतन मूल विद्यालय में योगदान के बाद देय होगा।
भागलपुर | BLive डेस्क
भागलपुर प्रमंडल में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में भागलपुर एवं बांका जिलान्तर्गत की गई प्रतिनियुक्तियों की समीक्षा के बाद ऐसी प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है, जो निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
शिक्षा विभाग के निर्देशों का दिया हवाला
आदेश में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 656, दिनांक 25.06.2026 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रतिनियुक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना है तथा सामान्यतः किसी शिक्षक को इस प्रकार प्रतिनियुक्त, संलग्न या विद्यालय से बाहर कार्य में नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रभावित हो या विद्यालय में शिक्षकों की कमी उत्पन्न हो।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जाए तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
कई प्रतिनियुक्तियां नियमों के अनुरूप नहीं मिलीं
आदेश के अनुसार भागलपुर एवं बांका जिलों में की गई प्रतिनियुक्तियों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई शिक्षकों को ऐसे कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, जो शैक्षणिक कार्य, कार्यालय कार्य अथवा शिक्षक हित से संबंधित नहीं हैं।
साथ ही, कुछ मामलों में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के कारण विद्यालय संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न होने की बात भी सामने आई।
शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों को मिलेगी छूट
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक विहीन विद्यालय एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों को छोड़कर अन्य प्रतिनियुक्तियों को समाप्त किया जाएगा।
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने तथा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।
सितंबर 2026 के वेतन को लेकर भी निर्देश
आदेश में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के बाद संबंधित शिक्षक अपने देंगे। ऐसे शिक्षकों का
