स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर निर्देश, नए पदस्थापन वाले प्रखंड से होगा पूर्ण माह का भुगतान
स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। कैमूर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पत्र के अनुसार स्थानांतरण के बाद वेतन का Partial Payment नहीं किया जाएगा। नए पदस्थापन वाले प्रखंड से पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। साथ ही ई-शिक्षाकोष पर स्थानांतरण आदेश के सत्यापन, योगदान स्वीकृति और LPC अपडेट को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
भागलपुर | B Live डेस्क
बिहार में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कैमूर (भभुआ) के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण के बाद शिक्षकों के वेतन का Partial Payment नहीं किया जाएगा। नए पदस्थापन वाले प्रखंड से ही शिक्षक को पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया जाएगा।
जारी पत्र के अनुसार, स्थानांतरण के कारण शिक्षक के मासिक वेतन को पुराने और नए पदस्थापन के बीच विभाजित कर अलग-अलग अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। नए पदस्थापन वाले प्रखंड/विद्यालय के आधार पर शिक्षक को पूर्ण माह के वेतन का भुगतान किए जाने की व्यवस्था बताई गई है।
ई-शिक्षाकोष पर स्थानांतरण आदेश का सत्यापन जरूरी
पत्र में संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से प्राप्त स्थानांतरण आदेश का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए।
शिक्षक द्वारा योगदान करने के बाद उनके ई-शिक्षाकोष आईडी से स्थानांतरण आदेश डाउनलोड कर प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा सत्यापन किया जाना है। सत्यापन के बाद ही योगदान को स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि नवपदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के बाद शिक्षक को पूर्व पदस्थापन वाले विद्यालय से स्वतः विरमित माना जाएगा।
स्थानांतरण के बाद यात्रा भत्ता नहीं
पत्र में स्थानांतरित शिक्षकों के नए पदस्थापन स्थल पर योगदान से संबंधित यात्रा भत्ते को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार, स्थानांतरण के कारण नए स्थान पर योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
LPC और वेतन प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश
जिले के अंदर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण की स्थिति में LPC (Last Pay Certificate) के In और Out को ई-शिक्षाकोष पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, आवश्यकता के अनुसार शिक्षक के दूसरे जिले में स्थानांतरण अथवा किसी अन्य जिले से संबंधित जिले में स्थानांतरण की स्थिति में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत LPC और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा गया है।
पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण के बाद शिक्षक किसी अन्य विद्यालय में योगदान करते हैं तो संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाए।
निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने संबंधित प्रधानाध्यापकों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
स्थानांतरण के बाद योगदान, ई-शिक्षाकोष पर आदेश के सत्यापन, LPC अपडेट और वेतन भुगतान से संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
