बड़ी खबर: स्कूलों में उपस्थिति को लेकर सख्त नियम लागू

बिहार में अब स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पहली घंटी में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। मिड-डे मील विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी।
पटना/बिहार: मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
जारी निर्देश के अनुसार अब विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति पहली घंटी में ही अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। यदि बाद में उपस्थिति दर्ज की जाती है, तो इसे अनियमितता माना जाएगा।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कई जिलों में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों की उपस्थिति समय पर दर्ज नहीं की जा रही है, जिससे मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मुख्य निर्देश:
- पहली घंटी में ही उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य
- उपस्थिति के आधार पर ही मिड-डे मील का संचालन
- लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई संभव
- निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर सख्त कदम
विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें और व्यवस्था को पारदर्शी बनाएं।
इस आदेश का उद्देश्य विद्यालयों में अनुशासन बढ़ाना और मिड-डे मील योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
