बिहार सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा नियम सख्त
बिहार सरकार ने नया नियम लागू करते हुए सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार प्रतियोगी परीक्षा देने की अनुमति दी है, जो 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी है।
Bhagalpur | BLive Desk
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने को लेकर नया और सख्त आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति भी केवल उसी स्थिति में दी जाएगी जब कर्मचारी जिस परीक्षा में शामिल होना चाहता है, वह वर्तमान पद के वेतन स्तर से उच्च पद के लिए हो।
सरकार का मानना है कि बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने और उनकी तैयारी करने से सरकारी कार्य प्रभावित होता है और इससे कार्यकुशलता पर असर पड़ता है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक बार परीक्षा देना चाहता है, तो उसे सरकारी सेवा से इस्तीफा देना होगा।
यह आदेश 6 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
विभाग का कहना है कि इस निर्णय से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और कर्मचारियों का ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित रहेगा।
