बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 का ड्राफ्ट तैयार, मेरिट और पारदर्शिता पर रहेगा जोर

बिहार शिक्षा विभाग ने "बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026" का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नियमावली में मेरिट आधारित और पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था, सेवा अवधि, दिव्यांगता, पति-पत्नी की पदस्थापना तथा स्वास्थ्य संबंधी कारणों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। साथ ही शिक्षकों का संतुलित वितरण और शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार पर भी जोर दिया गया है। फिलहाल यह ड्राफ्ट है, अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद नई स्थानांतरण प्रक्रिया लागू होगी।
पटना | BLive डेस्क
बिहार में शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने "बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026" का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार कर लिया है। विभागीय स्तर पर तैयार इस मसौदे में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया है।
ड्राफ्ट के अनुसार शिक्षकों का स्थानांतरण मेरिट आधारित एवं पारदर्शी प्रणाली से किया जाएगा। स्थानांतरण में सेवा अवधि, दिव्यांगता, पति-पत्नी की पदस्थापना, स्वास्थ्य संबंधी कारण तथा अन्य मानवीय परिस्थितियों जैसे पहलुओं को भी प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है।
महिला शिक्षकों को विशेष राहत देते हुए उन्हें गृह पंचायत से निकटवर्ती प्रखंड में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड से बाहर जिले के अन्य निकटवर्ती प्रखंडों में पदस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां आवश्यकता के अनुसार पदस्थापन कर शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने पर भी जोर दिया गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि नई नियमावली का उद्देश्य शिक्षकों के हितों और विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। इससे शिक्षकों की कार्य संबंधी कठिनाइयों का समाधान होगा, विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
प्रारूप में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि राज्यभर में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके। फिलहाल यह नियमावली का मसौदा है और अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद विस्तृत प्रक्रिया लागू की जाएगी।
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