भागलपुर में शिक्षकों से वेतन की अतिरिक्त राशि लौटाने का आदेश, 4 नवंबर तक जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट

भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने 27 अक्टूबर 2026 को वेतन मद में HRA/CTA और बकाया वेतन के रूप में अधिक राशि प्राप्त करने वाले शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अतिरिक्त भुगतान लौटाने का निर्देश दिया है। संबंधित राशि 4 नवंबर 2026 तक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भागलपुर | B Live डेस्क
भागलपुर जिले के शिक्षकों के वेतन भुगतान में अधिक राशि मिलने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने वसूली का आदेश जारी किया है। कार्यालय आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को वेतन मद में HRA/CTA एवं बकाया वेतन आदि के रूप में निर्धारित राशि से अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अधिक भुगतान की गई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के अनुसार, संबंधित राशि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भागलपुर के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके लिए 4 नवंबर 2026 तक कार्यालय की स्थापना शाखा में राशि जमा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के संबंधित शिक्षकों एवं कर्मियों को इसकी सूचना देने तथा अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश से भागलपुर जिले के वैसे शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक प्रभावित होंगे, जिन्हें निर्धारित वेतन से अधिक राशि प्राप्त हुई है।
