📢 बिहार में शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ
भागलपुर । BLive बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने राज्य के विद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश दिनांक 12 जनवरी 2026 को निर्गत किया गया है, जिससे कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 11 से 12 में कार्यरत शिक्षकों की लंबे समय से लंबित प्रोन्नति प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा मिली है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत योग्य शिक्षकों को वरिष्ठ विद्यालय शिक्षक के पद पर प्रोन्नति (स्वस्थानिक उत्क्रमण) का लाभ दिया जाएगा।
किन शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का लाभ
आदेश के अनुसार— • कक्षा 6 से 8 में कार्यरत विद्यालय शिक्षक को कक्षा 6–8 के वरिष्ठ विद्यालय शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा। • कक्षा 11 से 12 में कार्यरत विद्यालय शिक्षक को कक्षा 11–12 के वरिष्ठ विद्यालय शिक्षक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। • इसके साथ ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को भी समान रूप से प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।
सेवा अवधि के आधार पर होगी गणना
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि की गणना, संबंधित शिक्षक द्वारा स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य किए गए समय के आधार पर की जाएगी। इससे प्रोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
हजारों शिक्षकों को मिलेगी राहत
यह आदेश राज्य के हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। विभागीय आदेश के बाद अब जिलों और संबंधित निकायों द्वारा प्रोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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