1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब बढ़ेंगे चार्ज
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार, यात्रा से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि 8–24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 50% और 24–72 घंटे पहले 25% तक कटौती होगी। इन बदलावों का उद्देश्य टिकटों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना है।
📍 India | BLive Desk
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। यह जानकारी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 24 मार्च 2026 को दी गई, जिसमें यात्रियों के लिए नए नियम लागू करने की बात कही गई है।
नए प्रावधानों के अनुसार, यात्रा से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 8 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन करने पर लगभग 50% किराया काटा जाएगा। 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर करीब 25% राशि की कटौती होगी, जबकि 72 घंटे से अधिक समय पहले कैंसिल करने पर न्यूनतम चार्ज ही लिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग और एजेंट्स द्वारा टिकट की जमाखोरी को रोकना है, ताकि असली यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध हो सके।
इसके अलावा यात्रियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा सकती हैं, जैसे यात्रा से पहले बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की सुविधा।
👉 यात्रा से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि रिफंड से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
