सरप्लस शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, Status Quo का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण के मामले में तत्काल प्रभाव से यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है। CWJC No. 12756/2026 की सुनवाई के बाद शिक्षक पक्ष ने इसे बड़ी राहत बताया है। शिक्षक संघ ने स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और इच्छुक शिक्षकों को ऐच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण का अवसर देने की मांग की है।
पटना | BLive डेस्क
सरप्लस शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। CWJC No. 12756/2026 की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल प्रभाव से यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है।
मामले में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सहित अन्य पक्षों की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में मधेपुरा के गजाला प्रवीण और बेगूसराय के मनोज कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं।
क्या है मामला?
सरलस घोषित शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों में लंबे समय से असंतोष था। शिक्षक पक्ष का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक स्वेच्छा से स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन इच्छुक शिक्षकों को अवसर देने के बजाय वरीय शिक्षकों को सरलस घोषित कर विद्यालयों से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी।
हाईकोर्ट के Status Quo आदेश के बाद फिलहाल संबंधित स्थानांतरण प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से स्थिति यथावत रखने की बात सामने आई है।
शिक्षक संघ ने उठाई पारदर्शी स्थानांतरण की मांग
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए।
उन्होंने सरकार से मांग की कि स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को ऐच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण का अवसर दिया जाए तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी शिक्षक के साथ अन्याय न हो।
संघ ने कहा कि शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
नोट: यह खबर उपलब्ध शिक्षक संघ के बयान/प्रस्तुत सामग्री के आधार पर तैयार की गई है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने पर आदेश की सटीक शर्तों के अनुसार विस्तृत अपडेट किया जा सकता है।
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