भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच को बिहार कैबिनेट की मंजूरी, आयोग के Terms of Reference भी स्वीकृत

बिहार कैबिनेट ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग तथा उसके Terms of Reference (जांच के दायरे) को स्वीकृति प्रदान की है। अब आयोग निर्धारित बिंदुओं के आधार पर पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।
पटना | BLive Desk
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच को बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 0
कैबिनेट ने एजेंडा संख्या 47 के तहत 17 जून 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच के लिए जारी विभागीय अधिसूचना संख्या 7146 (दिनांक 24 जून 2026) को अनुमोदित किया। इसके साथ ही जांच आयोग के Terms of Reference (जांच के दायरे और बिंदु) को भी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई। 1
सरकार द्वारा गठित इस न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा करेंगे। आयोग एनकाउंटर से जुड़ी परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई और सरकार द्वारा तय किए गए जांच बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करेगा तथा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। 2
गौरतलब है कि 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद पूरे बिहार में इस घटना को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल उठे, जबकि परिजनों ने एनकाउंटर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया था।
अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद न्यायिक जांच आयोग विधिवत अपने निर्धारित Terms of Reference के अनुसार जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आयोग घटना से जुड़े सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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